आरबीआई के कड़े एक्शन के तहत, बैंकों पर जुर्माना: नाबार्ड ने की जांच, रिजर्व बैंक ने लगाए दोंगेरे जुर्माने!

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का आदेश है कि बैंकों को नियमों का पालन करने के लिए सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसी संदर्भ में, आरबीआई ने ठाणे जिला केंद्रीय सहकारी (TDCC) बैंक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एक निदेशक को कर्ज स्वीकृत करने के बावजूद, बैंक नियमों के कथित उल्लंघन के लिए लगाया गया है। आरबीआई ने 28 जनवरी को जारी आदेश के तहत बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 और 56 के उल्लंघन के लिए TDCC बैंक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

नाबार्ड ने जांच की: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने 31 मार्च, 2022 को सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति की निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि TDCC बैंक ने अपने एक निदेशक को ऋण स्वीकृत किया था, जो नियमों के खिलाफ था।

इसके बाद बैंक को ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किया गया। नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप प्रमाणित है। इसके बाद इस बैंक पर जुर्माना लगाया गया है।

इन बैंकों पर जुर्माना: केंद्रीय रिजर्व बैंक ने द कच्छ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, भाभर विभाग नागरिक सहकारी बैंक, प्रोग्रेसिव मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक और श्री मोरबी नागरिक सहकारी बैंक पर भी जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने प्रोग्रेसिव मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 7 लाख रुपये, द कच्छ मर्केंटाइल को-

ऑपरेटिव बैंक पर 3 लाख रुपये, और श्री मोरबी नागरिक सहकारी बैंक और भाभर विभाग नागरिक सहकारी बैंक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

इससे कुछ दिन पहले रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए 5 सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया था। ये सहकारी बैंक हैं: द मनमंदिर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, द लखवद नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कोनताई को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सर्वोदय सहकारी बैंक लिमिटेड और सनमित्र सहकारी बैंक लिमिटेड।

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