केंद्र सरकार ने PAN और आधार को एक दूसरे से जोड़ने के लिए अंतिम तिथि को 30 जून 2023 तक निर्धारित किया था। इसके बाद, उन व्यक्तियों को जोड़ने में असमर्थ होने पर INR 1000 का जुर्माना है, और जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। आधार को PAN के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे न करने पर विभिन्न आवश्यक क्रियाएँ की जा सकती हैं। बड़े लेन-देन को बैंक ट्रांसफर के माध्यम से संपन्न नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, पैन और आधार को जोड़े बिना सरकारी योजना लाभ नहीं उठाया जा सकता है।
संसद में एक सवाल के जवाब में बताया गया कि सरकार ने 1 जुलाई 2023 से PAN और आधार के साथ करीब 2,125 करोड़ रुपये वसूले हैं, जिससे सरकार की खजाने में वृद्धि हुई है। इस कार्रवाई के दौरान लगभग 2.12 करोड़ लोगों ने PAN से आधार को जोड़ा है।
संसद में PAN कार्ड जिन लोगों ने आधार से नहीं जोड़ा है, उनके डिएक्टिवेट होने के बारे में चिंता जताई गई थी। हालांकि, वित्त राज्यमंत्री, पंकज चौधरी, ने स्पष्ट किया कि 30 जून तक 54,67,74,649 PAN कार्डों को Aadhaar के साथ जोड़ा गया है, और किसी भी PAN कार्ड को डिएक्टिवेट नहीं किया गया है। PAN कार्ड जिनको Aadhaar के साथ जोड़ा नहीं गया है, वे केवल इनऑपरेटिव हैं।
वित्त मंत्री ने जोड़ने की प्रक्रिया नहीं कराने पर बताया कि टैक्स रिफंड जारी नहीं किया जाएगा और ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। उनके अनुसार, देश में लगभग 70 करोड़ PAN कार्ड धारक हैं, जिनमें से अब तक 60 करोड़ ने PAN से आधार को जोड़ा है, जिसमें से 2.12 करोड़ लोगों ने जुर्माने के साथ डाक्यूमेंट को जोड़ा है।